भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 तारीख को दिए अपने भाषण में 20 अप्रैल में उन इलाकों में कुछ छूट देने की बात कही थी जहां संक्रमण का खतरा बेहद कम हैं। मध्यप्रदेश में 20 अप्रैल से 03 मई के बीच में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा इसकी प्रशासन द्वारा सूची जारी की गई है। जानते हैं इस सूची में क्या-क्या शामिल हैं।
मध्यप्रदेश के ऐसे जिले जहां कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों की संख्या 0 से 10 के बीच है, धारा 144 का प्रतिबंधात्मक आदेश 20 अप्रैल 2020 से निरन्तर प्रभावशील रहेगा, जो 03 मई तक लॉक-डाउन अवधि में चलेगा। नवीन व्यवस्था 20 अप्रैल 2020 से लागू होगी, परन्तु नियमों एवं सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन होगा। दो पहिया एवं चार पहिया वाहन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे एवं जो वाहनधारी छूट की श्रेणी में है, उन्हें अपना परिचय पत्र दिखाना होगा। दो पहिया वाहन में एक से अधिक सवारी नहीं हो सकेगी।
20 अप्रैल 2020 से लॉकडाउन के संबंध में कोविड-19 के प्रोटोकॉल के पालन एवं व्यवस्थाओं हेतु आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार आवश्यक वस्तुओं के प्रदाय एवं विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के संबंध में जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में (कंटेन्मेंट एरिया छोडक़र) विभिन्न व्यवस्थाएं इस प्रकार रहेंगी-
दूध एवं समाचार पत्र की होम डिलेवरी वितरण का समय प्रात: 6 बजे से सुबह 9 बजे तक।
किराना की मोहल्ला दुकानें प्रात: 7 बजे से सायं 4 बजे तक।
प्रत्येक प्रतिष्ठान स्वामी एवं दुकानदार को सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्यत: पालन करना होगा।
संबंधित नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत के अधिकारी/कर्मचारी के निर्देशों का पालन भी करना होगा।
किराने की होम डिलेवरी हेतु माल वाहन/लोडिंग ऑटो का समय प्रात: सात बजे से सायं चार बजे तक।
इस कार्य में सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्यत: पालन करना होगा।
पशु आहार एवं अण्डा की होम डिलेवरी प्रात: सात बजे से सायं 10 बजे तक।
खाद, बीज फसल की दवाई दुकानें, कृषि संयंत्र एवं कृषि अनुशांषिक सामग्री विक्रय करने वाली दुकानें प्रात: 10 बजे से सायं 4 बजे तक।
सब्जी की होम डिलेवरी एवं किसान समृद्धि बाजार के माल वाहनों से बिक्री करने की वर्तमान व्यवस्था से हो रही होम डिलेवरी प्रात: 7 बजे से सायं 4 बजे तक।
छूट एवं गतिविधियों की अनुमति होगी, जिसके तहत-
सार्वजनिक स्थानों में फेस कवर/फेस मास्क लगाना अनिवार्य है।
सभी सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
एक-दूसरे से न्यूनतम 6 फुट की दूरी रखनी होगी।
किसी भी स्थान पर एक समय में सामाजिक दूरी के साथ जो 6 फुट है, 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दण्डनीय है।
किसी भी प्रकार के शराब, गुटखा एवं तम्बाकू व इसके उत्पादों की बिक्री पूर्णत: प्रतिबंधित है।